झारखंड में राशन कार्डधारकों के लिए ई – केवाईसी अनिवार्य, 31 मार्च तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

रांची/चतरा: झारखंड सरकार ने राज्य के पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। सभी लाभार्थियों को यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 

21 से 27 मार्च तक ‘ई-केवाईसी अभियान सप्ताह’: राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए 21 से 27 मार्च तक ‘ई-केवाईसी सप्ताह’ मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान जन वितरण प्रणाली के दुकानदार घर-घर जाकर लाभार्थियों का ई-केवाईसी करवाएंगे, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। 

ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

फर्जी राशन कार्डों पर रोकः ई-केवाईसी से उन फर्जी कार्डधारकों की पहचान होगी, जो गलत तरीके से सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। 

लाभार्थियों को सीधा लाभः यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक जरूरतमंद परीवारों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। 

डिजिटल पारदर्शिताः राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। 

कैसे कराएं ई-केवाईसी ?- 1. जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के जरिएः राशन डीलर घर-घर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। 2. कॉमन सर्विस सेंटर: नजदीकी सेंटर पर जाकर भी राशन कार्ड से आधार लिंक कर सकते हैं। 3. ऑनलाइन प्रक्रियाः कुछ जिलों में सरकारी पोर्टल के माध्यम से भी यह सेवा उपलब्ध होगी। 

ई-केवाईसी नहीं कराने पर क्या होगा?- यदि कोई राशन कार्डधारक 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं कराता, तो उसका राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है और उसे सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

सरकार की अपील- राज्य सरकार ने सभी पात्र राशन कार्डधारकों से 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उन्हें सस्ती दर पर अनाज और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहे।

  • NIHAL SAH

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