देवघर: स्थानीय निवासी सुबोध दास (पिता स्व. प्रभु महतो) ने अनुविभागीय पदाधिकारी (SDO), देवघर को आवेदन देकर पारिवारिक रास्ता अवरुद्ध करने, जबरन कब्जा करने, गालीगलौज और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है।
रास्ता अवरुद्ध कर निर्माण- पीड़ित सुबोध दास, उनकी मां अनोनी देवी एवं अन्य परिजनों ने आवेदन में बताया कि उनके रिश्तेदार (निवासी – गोराडीह) ने उनके निजी रास्ते को जबरन अवरुद्ध कर दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने रास्ता जाम कर उस पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब उनके इस पर आपत्ति जताई, तो 09 फरवरी 2025 की शाम 6:30 बजे, आरोपियों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ किया, धमकाया, गालीगलौज और मारपीट की।
रास्ता खोलने के लिए 10 लाख रुपये की मांग: पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनसे रास्ता खोलने के एवज में 10 लाख रुपये की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है और न्याय नहीं मिल पा रहा है।
प्रशासन के आदेश की अवहेलना: इस घटना से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि SDO देवघर के आदेश पर पुलिस मौके पर गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रास्ता अब भी जाम है। साथ ही, आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण SDO के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन का रवैया ढीला और दोषियों को संरक्षण देने वाला प्रतीत होता है।
पूर्व में भी मारपीट, गोली चलाने की घटना, पीड़ित का अवलोकन: पीड़ित ने बताया कि यह अनोनी एवं सुबोध महतो ADJ-01 देवघर न्यायालय कांड संख्या 104/23 में आरोपित हैं, जिसमें पूर्व में मारपीट, गोली चलाने और धमकी देने की घटना हुई थी। अब एक बार फिर जानबूझकर पारिवारिक रास्ता जाम किया गया है।
पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग की: पीड़ितों ने कहा कि जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर उनके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की जा रही है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
- NIHAL SAH