जिंदा जलाने वाला दरिंदे को कोर्ट में दी फांसी की सजा

 

सी०डब्लू०एन० :- कटिहार/रत्न कुमार

अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने वाला दरिंदे को कोर्ट में दी फांसी की सजा, सास को उम्र कैद, कटिहार कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को रोशना थाना क्षेत्र के लाभा में हुए दरिंदगी पर फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को फांसी की सजा और सहयोगी सास को उम्र कैद की सजा सुनाई।

 

घटना 25 मार्च 2021 की है, जब रीना खातून और उनके पति मोहम्मद ताहिर के बीच झगड़े के बाद एफआईआर हुआ, फिर पति ताहिर ने सुलहकर अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले गए और दूसरे दिन ही कमरे में बंद कर पत्नी रीना खातून और दो मासूम बच्ची को केरोसिन छिड़कर जिंदा जला दिया, जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत त्रिपाठी ने सारे गवाहों और सबूत के आधार पर मोहम्मद ताहिर को फांसी की सजा और ₹50000 जुर्माना की सजा सुनाई जबकि इस निर्मम हत्याकांड में सास हदीसन खातून को आजीवन कारावास और ₹25000 का जुर्माना लगाया है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शंभू प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 गवाहों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।

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